ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मार्च 1951 में इसका नाम बदलकर भारतीय सैनिक, नाविक और एयरमैन बोर्ड कर दिया गया। 1975 में बोर्ड का पदनाम बदलकर केंद्र में केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य और जिला स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड कर दिया गया। केएसबी सचिवालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1, संख्या 10(02)/आई/डी (आरक्षण)/2007 दिनांक 29 जनवरी 2009 के अनुसार रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन कार्य करता है।
हालांकि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का कल्याण केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकांश समस्याओं का समाधान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ही करना होता है। केंद्र में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरह, राज्य/जिला सैनिक बोर्ड भी अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/जिलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। देश में 34 राज्य सैनिक बोर्ड और 414 जिला सैनिक बोर्ड हैं। केएसबी सचिवालय भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, विकलांग सैनिकों और उनके बच्चों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सैनिक कल्याण विभाग को सलाह देता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और संयुक्त विशेष निधियों द्वारा आवंटित निधियों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रबंधन पर भी सलाह दी जाती है।