भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा
जिन्हें 01 जुलाई 68 और 30 जून 71 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच मुक्त किया गया था - कोई भी व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (लड़ाकू के रूप में या नहीं) में कम से कम छह माह की निरंतर अवधि के लिए सेवा की है और जो कि कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्त ना किए गए हो । (प्राधिकरण: गृह मामलों की अधिसूचना संख्या 14/11/68-स्था (डी) / स्थापना-सी) दिनांक 13 फरवरी 69)
जिन्हें 01 जुलाई 71 और 30 जून 74 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच मुक्त किया गया था - कोई भी व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (लड़ाकू के रूप में या नहीं) में सेवा कर चुका हो और वहां से कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्त ना किए गए हो। (प्राधिकरण: कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या 13/3/71-स्था (सी) दिनांक 14 अक्टूबर 71)
जिन्हें 01 जुलाई 74 और 30 जून 79 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच मुक्त किया गया था - भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की अवधि के लिए लगातार अवधि के लिए संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (चाहे एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो तथा कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन को छोड़कर उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है (प्राधिकरण: कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 13/24/73-स्था (सी) दिनांक 26 अक्टूबर 74)
जिन्हें 01 जुलाई 79 और 30 जून 87 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच मुक्त किया गया था - कोई भी व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए किसी भी रैंक (लड़ाकू के रूप में या नहीं) में सेवा की है तथा उनके स्वयं के अनुरोध पर और कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो तथा कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्त ना किए गए हो (प्राधिकरण: कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 39016/10/79-स्था (सी) दिनांक 15 दिसंबर 79)
जिन्हें 01 जुलाई 87 को या उसके बाद मुक्त किया गया था - कोई भी व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाके के रूप में या नहीं) में सेवा कर चुका हो और रक्षा बजट से किसी भी प्रकार की पेंशन के साथ जारी/सेवानिवृत्त हो या पूरा होने पर जारी किया गया हो अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के माध्यम से अन्यथा ग्रेच्युटी के साथ सगाई की विशिष्ट शर्तों का। (प्राधिकरण: DOP&T कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/5/85-स्था (एससीटी) दिनांक 14 अप्रैल 87)
प्रादेशिक सेना के कार्मिक - पेंशन धारक कौन हैं; निरंतर सन्निहित सेवा के लिए, सैन्य सेवा के कारण विकलांग व्यक्ति और वीरता पुरस्कार विजेता 15 नवंबर 86 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। (प्राधिकरण: DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) दिनांक 14 अप्रैल 87)
सेना डाक सेवा के कार्मिक - सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं (जो सीधे एपीएस से पी एंड टी विभाग में बिना प्रत्यावर्तन के) पेंशन के साथ या जिन्हें सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ और चिकित्सा से सम्मानित या अन्य निःशक्तता पेंशन भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा के अंतर्गत आएगी (प्राधिकरण: रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9(52)/88/डी)(Res) दिनांक 19 जुलाई 89)
नोट: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय/ईएसडब्ल्यू विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(9)/2010/डी(Res-I) दिनांक 20/21 जुलाई 2011 के अनुसार, कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक के लिए एपीएस में प्रतिनियुक्ति पर थे सभी परिणामी लाभों के साथ भूतपूर्व सैनिक के रूप में भी माना जाएगा।
रंगरूट - जिन्हें चिकित्सा आधार पर बोर्ड आउट/रिलीज़ड किया गया है और चिकित्सा/विकलांगता पेंशन दी गई है। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के लिए कार्यालय ज्ञापन के संचालन को स्थगित रखा गया है। (प्राधिकरण: ईएसडब्ल्यू के डीईएफ़/विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/1/2005/डी (आरईएस) दिनांक 01 फरवरी 2006) जिन्हें 10 अक्टूबर 2012 को या उसके बाद मुक्त किया गया था
** एक भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है एक व्यक्ति-
(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो; और
(ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त या छुट्टी दे दी गई है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद कार्यमुक्त किया गया हो; या
(बी) जो सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; या
(सी) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से किसे मुक्त किया गया है; या
(ii) जिसे ऐसी सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी, या छुट्टी के माध्यम से, सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद मुक्त किया गया है और उसे ग्रेच्युटी दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मचारी शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक या अर्हक सेवा के टूटे हुए मंत्र; या
(iii) सेना डाक सेवा के कर्मचारी जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और चिकित्सा या अन्य विकलांगता से सम्मानित हैं पेंशन; या
(iv) कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
(v) भूतपूर्व रंगरूट चिकित्सा आधार पर बोर्ड से बाहर हो गए या कार्यमुक्त हो गए और बोर्डिंग आउट/रिलीज की तारीख पर ध्यान दिए बिना चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।
**** प्राधिकरण: डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2006-स्था (आरईएस) दिनांक 04 अक्टूबर 2012 और यह आदेश जीएसआर 757 (ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हुआ। दिनांक 10 अक्टूबर 2012।)
*** प्राधिकरण - रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग डी (आरईएस I) दिनांक 07 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन पूर्व-भर्ती को बोर्डिंग आउट/रिलीज की तारीख के बावजूद ईएसएम का दर्जा दिया गया है।
नोट: भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति के लिए व्यक्ति की पात्रता उसकी सेवामुक्ति के समय प्रचलित परिभाषा द्वारा शासित होगी और सेवामुक्ति के बाद परिभाषा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी