सैनिक कल्याण विभाग (DSW) और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (ZSWO)
राज्य स्तर पर, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण का काम राज्य सरकार के किसी एक मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है और संबंधित विभाग के सचिव सैनिक कल्याण विभाग के कामकाज की देखरेख करते हैं। सैनिक कल्याण विभाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं, जिनमें से कुछ एक से अधिक राजस्व जिलों को कवर करते हैं। केंद्र में केएसबी की तरह, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर 34 राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और जिला स्तर पर 413 जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) कार्यरत हैं। चूंकि माननीय रक्षा मंत्री केएसबी के अध्यक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जिला कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव अनिवार्य रूप से सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक होते हैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय उन जिलों में स्थापित किए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 7,500 या उससे अधिक है, जिनमें भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएँ, आश्रित और सेवारत रक्षा कर्मियों के परिवार रहते हैं। हालाँकि, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में, नियमों में निर्धारित न्यूनतम 7,500 की जनसंख्या सीमा को माफ किया जा सकता है।