Educational Concession //शैक्षिक रियायत
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 6(1)/2009/एजु कन्सेशन/डी (रिस-II) दिनांक 13 सितम्बर 2017 के अनुसार लापता/विकलांग/कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा में रियायत दी जाएगी। यह रियायत केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य/सैनिक स्कूलों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन करने के लिए स्वीकार्य है, जिसमें केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन भी शामिल हैं। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 6(1)/2009/एजु कन्सेशन/डी (रिस-II) दिनांक 23 मार्च 2018 के अनुसार, उपर्युक्त पत्र के पैरा 5 के अनुसार ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की संयुक्त राशि पर लगाई गई 10,000/- रुपये की सीमा को हटा दिया गया है। उपरोक्त रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिए दावे रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के महालेखाकार शाखा द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा सभी दावे निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जाने हैं:-
समारोह एवं कल्याण निदेशालय/सीडब्ल्यू-3, महालेखाकार शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011