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26.10.1962 से 31.01.1964 तक की अवधि के दौरान अग्रिम क्षेत्रों में सेवा करने वाले रक्षा कर्मियों (कमीशन और गैर-कमीशन दोनों रैंक) और भूमिहीन ईएसएम (नौसेना और वायु सेना में हवलदार और समकक्ष रैंक तक) को कृषि भूमि के बदले 50,000/- रुपये का मौद्रिक अनुदान। 26.10.1962 से 31.1.1964 के दौरान कार्रवाई में मारे गए कर्मियों की विधवाएँ भी पात्र हैं। 3 सेवारत/सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के वीरता और गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार (पीवीसी- 9.00 लाख रुपये, एमवीसी/एसी- 7.50 लाख रुपये, केसी- 4.50 लाख रुपये, वीआरसी- 3.00 लाख रुपये, एससी- 2.25 लाख रुपये, एसवाईएसएम- 1.97 लाख रुपये, यूवाईएसएम- 1.45 लाख रुपये, वाईएसएम- 1.15 लाख रुपये, एसएम/एनएम/वीएम- 0.75 लाख रुपये, पीवीएसएम- 0.65 लाख रुपये, एवीएसएम- 0.32 लाख रुपये, वीएसएम- 0.13 लाख रुपये, मेंशन-इन-डिस्पैच- 0.31 लाख रुपये)।
4 गैर-पेंशनभोगी द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों और उनकी विधवाओं को आजीवन 6,000 रुपये की मासिक पेंशन। 5 राज्य सरकार के विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में 3% रिक्तियों का आरक्षण।
6 ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए ईएसएम के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट।
7 ग्रुप-ए से ग्रुप-डी के पदों में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए ईएसएम की आयु में छूट।
8 मेडिकल कॉलेजों (एमबीबीएस/बीडीएस/बीएचएमएस/बीएएमएस), पशु चिकित्सा, कृषि, वानिकी, बीएफ एससी, सामुदायिक विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, बी.टेक/बीई, बी. प्लान, बी. आर्क, बी.एड, नर्सिंग, फार्मेसी में डिप्लोमा और मेडिकल पीजी (एमएस/एमडी) पाठ्यक्रमों में ईएसएम/विधवाओं के बच्चों के लिए 3% सीटों का आरक्षण।
9 डिप्लोमा इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक और आईटीआई में ईएसएम/विधवाओं के बच्चों के लिए 2% सीटों का आरक्षण।
10 भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं और सेवारत रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए सामान्य कॉलेजों (पी.जी. कोर्स सहित) में 1% सीट का आरक्षण।
11 ओडिशा राज्य आवास बोर्ड योजनाओं में रक्षा/भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकान/फ्लैटों के आवंटन में 8% और बीडीए में 2% का आरक्षण।
12 भूतपूर्व सैनिकों और मृतक सैनिकों के परिवारों के लिए नगर निगम/एनएसी और शहरी स्थानीय निकायों में होल्डिंग टैक्स में छूट।