पोर्टल पर आयकर रिटर्न ई-फाइल करने के तरीके पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
आयकर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर देयता की गणना करें। आकलन वर्ष की सभी 4 तिमाहियों के लिए अपने टीडीएस भुगतान को सारांशित करने के लिए अपने फॉर्म 26AS का उपयोग करें। प्रत्येक ITR फॉर्म के लिए आयकर विभाग (ITD) द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के आधार पर, उस श्रेणी का निर्धारण करें जिसके अंतर्गत आप आते हैं और उसके अनुसार एक ITR फॉर्म चुनें।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके अपने आयकर रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं तो 'रजिस्टर' पर क्लिक करें
चरण 2: इसके बाद, अपना उपयोगकर्ता नाम (पैन) दर्ज करें, फिर अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
आईटीआर फाइलिंग लॉगिन क्रेडेंशियल
चरण 3: एक बार जब आप पोर्टल में लॉग इन कर लें, तो 'ई-फाइल' टैब पर क्लिक करें और फिर 'आयकर रिटर्न फाइल करें' पर क्लिक करें।
आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के चरण
चरण 4: 'आकलन वर्ष' और 'फाइलिंग का तरीका' चुनें जिसके लिए आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
अपना आईटीआर फाइल करें
चरण 6: चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य के रूप में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। 'व्यक्तिगत' विकल्प चुनें। फिर, 'जारी रखें' पर क्लिक करें
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करना
चरण 7: अब, वह आयकर रिटर्न (आईटीआर) चुनें जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ITR 2 उन व्यक्तियों और HUF द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है। इसी तरह, किसी व्यक्ति के मामले में, वे ITR1 या ITR4 विकल्प चुन सकते हैं। यहां आपको 'Proceed with ITR1' पर क्लिक करना होगा।
ITR फॉर्म चुनें
चरण 8: अगले चरण में आपसे मूल छूट सीमा से ऊपर या धारा 139(1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण आपके रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा।
धारा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खातों में जमा की गई कुल राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक है, या यदि बिजली बिलों पर 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है, तो वह व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सही विकल्प चुनें।
ITR दाखिल करने का कारण
चरण 9: विवरण भरें जैसे कि कोई अतिरिक्त आय, किए गए निवेश और फिर जारी रखें पर क्लिक करें
चरण 9: अपने बैंक खाते का विवरण भरें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक खाते का विवरण दे दिया है, तो उसे पहले से सत्यापित कर लें।
अपने बैंक विवरण को सत्यापित करें
चरण 10: फिर आपको अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा। इस पेज पर पहले से ही बहुत सारी जानकारी भरी हुई होगी। उन्हें जाँचें और सुनिश्चित करें कि उल्लिखित सभी विवरण सही हैं। अपने रिटर्न के सारांश की पुष्टि करें और उसे सत्यापित करें।
चरण 11: अंतिम चरण अपने रिटर्न को सत्यापित करना और उसकी हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजना है। सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है।