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रक्षा पेंशनरों के लिए एक रैंक एक पेंशन/ One Rank One Pension to the Defence Pensioners

रक्षा पेंशनरों के लिए एक रैंक एक पेंशन/ One Rank One Pension to the Defence Pensioners

By sainik suvidha | 07 Mar 2026 | 👁 337 Views

सं. 1(1)/2019/डी(पेन/पोल)/खंड-II
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक: 20 जनवरी, 2023
रक्षा प्रमुख
सेना प्रमुख
नौसेना प्रमुख
वायुसेना प्रमुख
सेवा में
विषय: रक्षा बलों के पेंशनभोगियों को एक रैंक एक पेंशन।
*******
अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के पत्र सं. 1(1))2019/डी(पेन/पोल)
दिनांक 04.01.2023 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 01.07.2019 से पूर्व के सभी रक्षा बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक रैंक एक पेंशन योजना (ओआरओपी) के तहत पेंशन में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
 पत्र के पैरा 3 में प्रावधान है कि OROP के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी के लिए संशोधित पेंशन दर्शाने वाली तालिकाओं के साथ अलग से जारी किए जाएंगे। 2. अब नीचे हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए OROP योजना के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों को दर्शाने वाली कुल 121 तालिकाएं इस आदेश के साथ संलग्न की जाती हैं। संलग्न तालिकाओं में सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर और प्रादेशिक सेना के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/अक्षम/उदारीकृत विकलांगता/युद्ध चोट पेंशन सहित विकलांगता/युद्ध चोट तत्व और साधारण/विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन की संशोधित दरें दर्शाई गई हैं। सेवानिवृत्त/सेवा से बाहर/सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई।  रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या 12(1)2014/डी(पेन/पोल) भाग-II दिनांक 07.11.2015 के पैरा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार समय से पहले सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर 01.07.2019 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को छोड़कर) सभी पूर्व-01.07.2019 पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन को समय-समय पर नियुक्ति की अधिकतम अवधि के अधीन तालिका के कॉलम-1 में दर्शाए गए वास्तविक अर्हक सेवा के संदर्भ में बढ़ाया जाएगा। पेंशन की दर
पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जो संलग्न तालिकाओं में दर्शाई गई संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दर से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, अपरिवर्तित रहेंगे। इस पत्र के प्रावधान उन सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू होंगे जो सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और गैर-लड़ाकू (नामांकित) के पद पर सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/अक्षम हो गए/सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद मर गए और 01.07.2019 तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (पूर्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर पिछले ओआरओपी संशोधन के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को छोड़कर)।  प्रयोज्यता
3.1 तथापि, इस पत्र के प्रावधान यू.के./एच.के.एस.आर.ए./के.सी.आई.ओ. पेंशनभोगियों, पाकिस्तान एवं बर्मा सेना के पेंशनभोगियों, रिजर्विस्ट पेंशनभोगियों तथा अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों तथा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर पिछले ओ.आर.ओ.पी. संशोधन के पश्चात सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होते (जैसा कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के पत्र के पैरा 4 में प्रावधान है)। कार्यान्वयन की पद्धति रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04.01.2023 के पत्र के पैरा 2.6 में प्रावधान है कि समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर 01.07.2014 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी ओ.आर.ओ.पी. के लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध के बारे में सूचना पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में पी.डी.ए. द्वारा तालिका आधारित संशोधन व्यवहार्य नहीं है।  अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.07.2014 को या उसके बाद तथा दिनांक 01.07.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हुए सभी पेंशनभोगियों की पेंशन शुद्धिपत्र पी.पी.ओ. के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। चूंकि, स्पर्श एप्लीकेशन में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों का अधिकांश डाटा माइग्रेट हो चुका है, अतः माइग्रेटेड पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन केवल स्पर्श एप्लीकेशन के माध्यम से ही किया जाएगा। दिनांक 01.07.2014 को या उसके बाद तथा दिनांक 01.07.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हुए शेष पेंशनभोगियों के मामले में शुद्धिपत्र पी.पी.ओ. प्रभावित मामलों में पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा स्वतः जारी किया जाएगा (जहां इन आदेशों के अंतर्गत पेंशन की दरें दिनांक 01.07.2019 को उनकी पेंशन दरों से अधिक लाभकारी हों)।  4.2 अन्य सभी मामलों में अर्थात 30.06.2014 तक सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी, 01.07.2019 से पहले अमान्य घोषित किए गए पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, यह संशोधन इस आदेश के साथ संलग्न पेंशन तालिकाओं के आधार पर लागू किया जाएगा। रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन वितरित करने वाली सभी पेंशन संवितरण एजेंसियां (पीडीए) एतद्द्वारा 01.07.2019 से पहले के सभी ऐसे पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति/सेवा/विशेष/विकलांगता/अमान्य/उदारीकृत विकलांगता/युद्ध चोट पेंशन और साधारण/विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन में संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं।
इस आदेश के अनुसार दिनांक 01.07.2019 को पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशनभोगियों से कोई आवेदन मांगे बिना तथा संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों से कोई और प्राधिकरण प्राप्त किए बिना महंगाई राहत की लागू दरों के साथ पेंशन दी जाएगी।
4.3 इस पत्र के अंतर्गत पेंशन की संशोधित दरें 2018 सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लाइव डेटा के रैंक और अर्हक सेवा के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दर का औसत हैं। जहां कहीं भी किसी रैंक की उच्च अर्हक सेवा की दरें उसी रैंक में निम्न अर्हक सेवा की दरों से कम हैं अथवा उच्च अर्हक सेवा के लिए डेटा रिक्त है, तो उन्हें निम्न अर्हक सेवा की उच्च दर द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसके कारण एक ही कॉलम में कई दरें समान दिखाई देती हैं। इसी प्रकार, जहां कहीं भी इस आदेश के अंतर्गत पेंशन की संशोधित दरें उसी अर्हक सेवा में निम्न रैंक की दर से उच्च रैंक में कम हैं, तो उन्हें उसी अर्हक सेवा में निम्न रैंक की पेंशन की उच्च दरों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दो आसन्न कॉलमों में कुछ अर्हक सेवा में समान दर है।  जहां इस पत्र के अनुसार 01.07.2019 को संशोधित पेंशन, 01.07.2019 को विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन से कम है, वहां पेंशन को पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए नुकसानदेह नहीं संशोधित किया जाएगा। 01.07.2019 से इसके कार्यान्वयन की तिथि तक पेंशन संशोधन के कारण बकाया राशि का भुगतान पेंशन वितरण एजेंसियों द्वारा चार अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों और सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक किश्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 7. प्रारंभिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) या इसका शुद्धिपत्र पीपीओ (संशोधन पीपीओ) उस रैंक, समूह और योग्यता सेवा को इंगित करता है जिसके लिए व्यक्ति को पेंशन दी गई है।  यह सूचना पेंशन संवितरण एजेंसियों के पास उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु जारी सरकारी आदेशों के अनुसार हाल ही में ऐसे सभी पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित की है। तथापि, यदि अर्हक सेवा, रैंक, समूह आदि के संबंध में कोई सूचना पेंशन संवितरण एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मामलों को अनुलग्नक-ए में संलग्न प्रपत्र पर संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जा सकता है। संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी पेंशन संवितरण एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध अभिलेखों से अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएंगे। 8. इस पत्र के अनुसार पेंशन संशोधन से संबंधित किसी भी संदेह की स्थिति में, पेंशन संवितरण एजेंसियां संबंधित पीएसए के नोडल अधिकारियों के समक्ष तत्काल मामला उठा सकती हैं, जिसका विवरण प्रधान रक्षा लेखा परीक्षक (पी), प्रयागराज द्वारा उनके क्रियान्वयन निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा।
इस पत्र के तहत पेंशन की संशोधित दरें 01.07.2019 से मूल पेंशन होंगी और इसलिए, प्रासंगिक आयु (80 वर्ष और अधिक) प्राप्त करने पर वृद्धावस्था पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए लागू अतिरिक्त पेंशन भी पीडीए द्वारा 01.07.2019 से या जिस तारीख से पेंशनभोगी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करता है, जो भी बाद में हो, से बढ़ाई जाएगी।  आजीवन बकाया (एलटीए) का भुगतान
यदि कोई पेंशनभोगी, जिसे इस पत्र के प्रावधानों के तहत लाभ मिलता है, बकाया भुगतान प्राप्त करने से पहले मर जाता है/मर जाता है, तो पेंशन का आजीवन बकाया (एलटीए) निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा:-
यदि दावेदार पहले से ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है या वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में पारिवारिक पेंशन पहले से ही अधिसूचित है और पुरस्कार विजेता किसी भी कारण से अयोग्य नहीं हुआ है, तो इस पत्र के प्रावधानों के तहत एलटीए ऐसे दावेदार को पीडीए द्वारा स्वयं भुगतान किया जाना चाहिए।
ख) यदि दावेदार ने मृतक के संबंध में पहले से ही एलटीए प्राप्त किया है, जिसे लाभ मिलना था, तो इस पत्र के प्रावधानों के तहत एलटीए भी ऐसे दावेदार को पीडीए द्वारा स्वयं भुगतान किया जाना चाहिए।  ग) यदि दावेदार उपरोक्त 10(ए) एवं 10(बी) में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो एलटीए का भुगतान मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। इस आदेश के तहत संशोधित पेंशन के अतिरिक्त निम्नलिखित तत्वों का भुगतान अलग-अलग तत्वों के रूप में किया जाता रहेगा:-
स्थायी उपस्थिति भत्ता, जहां स्वीकार्य हो। वीरता पुरस्कारों जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि से जुड़ा मौद्रिक भत्ता। iii) सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई राहत। i) विविध निर्देश 01.07.2019 से पहले की अवधि के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण कोई बकाया नहीं होगा। 13 इस पत्र के तहत पेंशन के संशोधन के परिणामस्वरूप अर्जित पेंशन की संशोधित/अतिरिक्त राशि पर पेंशन का कोई कम्यूटेशन स्वीकार्य नहीं होगा।  हालाँकि, पेंशन की मौजूदा राशि, यदि कोई हो, जिसे कम्यूट किया गया है, संशोधित पेंशन से कटौती जारी रहेगी।
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इस पत्र के परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/अक्षमता/मृत्यु के समय लागू नियमों के संदर्भ में पहले से निर्धारित और भुगतान की गई ग्रेच्युटी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
15 पेंशन का कोई भी अधिक भुगतान जो संज्ञान में आता है या वसूली की प्रक्रिया में है, उसे पेंशन संवितरण एजेंसियों द्वारा इस आदेश के आधार पर पेंशन संशोधन पर देय होने वाले बकाए के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा।
रिपोर्टिंग की पद्धति
16 संशोधित पेंशन के संवितरण के संबंध में एक सूचना पेंशन संवितरण एजेंसियों द्वारा प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पी), प्रयागराज के कार्यालय को इस पत्र के अनुलग्नक-बी के रूप में निर्धारित प्रारूप में अगले महीने में प्रस्तुत की जाएगी जिसमें संशोधन होता है।  पीडीए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन में संशोधन के बारे में सूचना संबंधित पेंशनभोगियों को उनकी जानकारी के लिए अनिवार्य रूप से दी जाए, भले ही यह उनके लिए फायदेमंद हो या नहीं। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) के माध्यम से रक्षा पेंशन वितरित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति रिपोर्ट बैंक के सीपीपीसी द्वारा सीधे प्रधान रक्षा लेखा परीक्षक (पेंशन) प्रयागराज के कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। 17 अन्य सभी नियम और शर्तें जो इस आदेश से प्रभावित नहीं हैं, अपरिवर्तित रहेंगी। 18 यह इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनके आईडी नंबर 10(01)2019/वित्त/पेन दिनांक 16.01.2023 के अनुसार जारी किया जा रहा है। हिंदी संस्करण बाद में जारी किया जाएगा। (बीएल मीना) भारत सरकार के अवर सचिव प्रतिलिपि:-
मानक वितरण सूची के अनुसार।
 

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